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Ladli Bahna Yojana: महिलाओं की बल्ले बल्ले, अब अगले महीने से खाते में मिलेंगे 1000 रुपये

Ladli Bahna Yojana: महिलाओं की बल्ले बल्ले, अब अगले महीने से खाते में मिलेंगे 1000 रुपये

Ladli Bahna Yojana  : केंद्र सरकार देश में महिलाओं और बेटियों की बेहतरी के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रही है। ये कार्यक्रम पूरे देश में महिलाओं को लाभ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी महिला कल्याण को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे अपने स्वयं के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश  सरकार ने हाल ही में एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है जो पात्र महिलाओं को 1000 रुपये का अनुदान देता है।

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Ladli Bahna Yojana: महिलाओं की बल्ले बल्ले, अब अगले महीने से खाते में मिलेंगे 1000 रुपये
Ladli Bahna Yojana

 

Ladli Bahna Yojana: मुख्यमंत्री ने  किया इस योजना का उद्घाटन 

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ की शुरुआत की है। योजना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान करेगी। वर्तमान में इस योजना के लिए लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था।

Ladli Bahna Yojana: इस योजना के तहत मिलेंगे 1000 रुपये महीने 

सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है। । इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके खातों में जमा किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ से जाकर करना होगा। 

Ladli Bahna Yojana: महिलाओ के लिए है यह योजना 

योजना के लिए पात्र होने के लिए महिला को मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए।

विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं भी आवेदन करने की पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

महिला की पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और परिवार के किसी भी सदस्य को आयकर नहीं देना चाहिए।

इसके अलावा, परिवार के किसी भी सदस्य को भारत या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल या स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी पद या अनुबंध कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

अंत में, आवेदक को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

 

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